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पंजाब: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने रोका 25 अभ्यर्थियों का MBBS दाखिला, डबल डोमिसाइल के आरोप में की कार्रवाई
Tue, 01 Sep 2026 09:43 PM IST
शाहिल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Tue, 01 Sep 2026 09:43 PM IST
सार
यूनिवर्सिटी ने पंजाब सरकार की 10 जुलाई 2026 की अधिसूचना के क्लॉज-18 के तहत कार्रवाई की है। नियमों के अनुसार अभ्यर्थी केवल एक राज्य के राज्य कोटा में दाखिले का दावा कर सकता है।
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बाबा फरीद यूनिवर्सिटी
- फोटो : संवाद
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विस्तार
फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमबीबीएस दाखिले में कथित डबल डोमिसाइल मामले में 25 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पंजाब की 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों की दाखिला प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई अभ्यर्थियों और अभिभावकों से मिली शिकायतों के बाद दस्तावेजों की जांच के आधार पर की गई।
यूनिवर्सिटी के अनुसार, जांच में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने पंजाब राज्य कोटा के साथ अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य कोटा सीटों के लिए भी आवेदन किया था। इनमें आठ ने चंडीगढ़, पांच ने कर्नाटक, तीन-तीन ने हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा अन्य ने असम, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में आवेदन किया था।
यूनिवर्सिटी ने पंजाब सरकार की 10 जुलाई 2026 की अधिसूचना के क्लॉज-18 के तहत कार्रवाई की है। नियमों के अनुसार अभ्यर्थी केवल एक राज्य के राज्य कोटा में दाखिले का दावा कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी और माता-पिता से हलफनामा भी लिया जाता है।
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अधिकारियों के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों ने गलत शपथ पत्र के आधार पर दूसरे राज्यों में भी आवेदन किया। शिकायतों के बाद डोमिसाइल प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 25 अभ्यर्थियों को दाखिला प्रक्रिया से निषेध कर दिया गया।
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यूनिवर्सिटी के अनुसार, जांच में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने पंजाब राज्य कोटा के साथ अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य कोटा सीटों के लिए भी आवेदन किया था। इनमें आठ ने चंडीगढ़, पांच ने कर्नाटक, तीन-तीन ने हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा अन्य ने असम, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में आवेदन किया था।
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यूनिवर्सिटी ने पंजाब सरकार की 10 जुलाई 2026 की अधिसूचना के क्लॉज-18 के तहत कार्रवाई की है। नियमों के अनुसार अभ्यर्थी केवल एक राज्य के राज्य कोटा में दाखिले का दावा कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी और माता-पिता से हलफनामा भी लिया जाता है।
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अधिकारियों के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों ने गलत शपथ पत्र के आधार पर दूसरे राज्यों में भी आवेदन किया। शिकायतों के बाद डोमिसाइल प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 25 अभ्यर्थियों को दाखिला प्रक्रिया से निषेध कर दिया गया।