एसजीपीसी का बड़ा एक्शन: अकाल तख्त का सदस्य और ड्राइवर निलंबित, बहरीन की महिला से दुष्कर्म मामले में आया नाम
मुख्य सचिव मन्नण ने कहा कि शिकायत में जिन लोगों के नाम का जिक्र हुआ है, उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
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बहरीन से धार्मिक यात्रा के लिए श्री आनंदपुर साहिब आई एक महिला की शिकायत पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्य अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया गया है। थाना आनंदपुर साहिब पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 127(2) और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में घटना से संबंधित अवधि 27 फरवरी से 19 अगस्त 2026 बताई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।
महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि वह धार्मिक यात्रा के सिलसिले में श्री आनंदपुर साहिब आई थी। उसके अनुसार, चावला उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गए और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया और कुछ समय के लिए कमरे में बंद रखा गया। महिला ने मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। उसके अनुसार, वह इस दौरान कई बार बीमार हुई और आत्महत्या का प्रयास भी किया। साथ चल रहे सेवादार ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
चावला बोले- आरोप निराधार, राजनीतिक साजिश
मामला सामने आने के बाद अमरजीत सिंह चावला ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। चावला का कहना है कि वह खुद को निर्दोष मानते हैं और मामले की कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे।
दोनों कर्मचारी निलंबित, फ्लाइंग विभाग करेगा जांच
शिकायत में नाम सामने आने के बाद एसजीपीसी ने श्री अकाल तख्त साहिब के एडिशनल हेड ग्रंथी भाई मलकीत सिंह और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के ड्राइवर मोहन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नण ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसजीपीसी के फ्लाइंग विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि शिकायत में जिन लोगों की भूमिका का उल्लेख है, उसकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।