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दो तस्करों को 10-10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, मानसा
Updated Fri, 22 Jan 2016 04:36 PM IST
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एडिशनल सेशन जज मानसा की अदालत ने दो लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके साथ एक पंप मालिक को कम तेल डालने के आरोप में अदालत ने दो साल की कैद दी है। बोहा पुलिस ने 24 नवंबर 2012 को सुखजीत सिंह निवासी उड्त सैदेवाला और अजय पाल निवासी मानसा को 90 सेसकाफ शीशियों समेत काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया।
इसके बाद अदालत में पेश किया गया। वहां पर केस की सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज मानसा केएस सूलर की अदालत ने उक्त दोनों को 10-10 साल कैद और एक एक लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को दो-दो साल की अधिक कैद काटनी होगी। वहीं शहर के तलवंडी रोड स्थित मां चिंतपूर्णी आयल पंप के मालिक अंकुश कुमार और कारिंदे लालू यादव पर कोटधरमू पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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इस केस का फैसला सुनाते ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट फसट क्लास दलजीत कौर की अदालत ने कारिंदे लालू यादव को बरी करने के बाद मालिक अंकुश कुमार को दो साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इसके साथ एक पंप मालिक को कम तेल डालने के आरोप में अदालत ने दो साल की कैद दी है। बोहा पुलिस ने 24 नवंबर 2012 को सुखजीत सिंह निवासी उड्त सैदेवाला और अजय पाल निवासी मानसा को 90 सेसकाफ शीशियों समेत काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया।
इसके बाद अदालत में पेश किया गया। वहां पर केस की सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज मानसा केएस सूलर की अदालत ने उक्त दोनों को 10-10 साल कैद और एक एक लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को दो-दो साल की अधिक कैद काटनी होगी। वहीं शहर के तलवंडी रोड स्थित मां चिंतपूर्णी आयल पंप के मालिक अंकुश कुमार और कारिंदे लालू यादव पर कोटधरमू पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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इस केस का फैसला सुनाते ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट फसट क्लास दलजीत कौर की अदालत ने कारिंदे लालू यादव को बरी करने के बाद मालिक अंकुश कुमार को दो साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।