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Amritsar News: चुनाव सामग्री छापते समय प्रकाशक का नाम और पता लिखना होगा जरूरी
Thu, 17 Oct 2024 10:50 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Updated Thu, 17 Oct 2024 10:50 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरदासपुर। डेरा बाबा नानक उपचुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी उमा शंकर गुप्ता ने जिले की सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों और प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन की हिदायत दी है।
चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की प्रचार सामग्री, पंफ्लेट या इश्तिहार छापते समय उस पर प्रकाशक का नाम और पता लिखना जरूरी होगा। कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री छापने से पहले यह घोषणा पत्र लेना होगा कि चुनाव सामग्री किसने और कितनी संख्या में छपवाई है। छापी गई सामग्री की खर्च सहित सूचना देनी जरूरी होगी। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार मनजिंदर सिंह भी मौजूद थे। जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के कांफ्रेंस हाल में मीटिंग के दौरान डीसी ने कहा कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस प्रचार सामग्री छापेगी, उसकी तरफ से बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर, पंफ्लेट पर प्रेस का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर छापना आवश्यक होगा। जात-पात, धर्म के खिलाफ कुछ भी एतराज योग्य सामग्री नहीं छापी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रिंट करने से पहले पब्लिशर से डेक्लारेशन लिया जाएगा। चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसका प्रिंटर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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गुरदासपुर। डेरा बाबा नानक उपचुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी उमा शंकर गुप्ता ने जिले की सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों और प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन की हिदायत दी है।
चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की प्रचार सामग्री, पंफ्लेट या इश्तिहार छापते समय उस पर प्रकाशक का नाम और पता लिखना जरूरी होगा। कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री छापने से पहले यह घोषणा पत्र लेना होगा कि चुनाव सामग्री किसने और कितनी संख्या में छपवाई है। छापी गई सामग्री की खर्च सहित सूचना देनी जरूरी होगी। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार मनजिंदर सिंह भी मौजूद थे। जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के कांफ्रेंस हाल में मीटिंग के दौरान डीसी ने कहा कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस प्रचार सामग्री छापेगी, उसकी तरफ से बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर, पंफ्लेट पर प्रेस का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर छापना आवश्यक होगा। जात-पात, धर्म के खिलाफ कुछ भी एतराज योग्य सामग्री नहीं छापी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि प्रिंट करने से पहले पब्लिशर से डेक्लारेशन लिया जाएगा। चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसका प्रिंटर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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