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सज्जन कुमार को फांसी की सजा सुनाए जाने की उम्मीद : फूलका
Thu, 13 Feb 2025 10:56 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Updated Thu, 13 Feb 2025 10:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। दिल्ली दंगों के पीड़ितों के केसों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने कहा है कि दिल्ली दंगों के दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार को फांसी की सजा सुनाए जाने की उम्मीद है।अदालत द्वारा सज्जन कुमार को दोषी करार देने के बाद फूलका गुरुवार को श्री हरिमंदिर साहिब में वाहेगुरु का शुकराना अदा करने पहुंचे थे।
फूलका ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि साल 1984 में सिख नरसंहार करने के दोषी सज्जन कुमार को दिल्ली की अदालत 18 फरवरी को फांसी की सजा सुनाएगी। सज्जन सिख नरसंहार करने के दोषी हैं। उन और कांग्रेसी वर्करों पर कुल सात सिखों को मारने का आदेश देने का आरोप था । उन्होंने कहा कि किसी समय संसदीय चुनाव में 13 लाख वोटों के अंतर से जीत का रिकार्ड स्थापित करने वाले दिल्ली के राजा के नाम से जाने जाते सज्जन कुमार आज कठिन जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सज्जन द्वारा किए गए कृत्य के चलते वह फांसी की सजा के ही हकदार हैं।
उन्होंने कहा कि अदालत मेंं दंगों के एक अन्य आरोपी जगदीश टाइलटर के खिलाफ भी दंगों को भड़काने के आरोप में केस विचाराधीन है। उम्मीद है कि सज्जन के बाद टाइटलर को भी दोषी करार दिया जाएगा। इस दौरान सूचना केंद्र में फूलका को एसजीपीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से सम्मानित भी किया गया।
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अमृतसर। दिल्ली दंगों के पीड़ितों के केसों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने कहा है कि दिल्ली दंगों के दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार को फांसी की सजा सुनाए जाने की उम्मीद है।अदालत द्वारा सज्जन कुमार को दोषी करार देने के बाद फूलका गुरुवार को श्री हरिमंदिर साहिब में वाहेगुरु का शुकराना अदा करने पहुंचे थे।
फूलका ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि साल 1984 में सिख नरसंहार करने के दोषी सज्जन कुमार को दिल्ली की अदालत 18 फरवरी को फांसी की सजा सुनाएगी। सज्जन सिख नरसंहार करने के दोषी हैं। उन और कांग्रेसी वर्करों पर कुल सात सिखों को मारने का आदेश देने का आरोप था । उन्होंने कहा कि किसी समय संसदीय चुनाव में 13 लाख वोटों के अंतर से जीत का रिकार्ड स्थापित करने वाले दिल्ली के राजा के नाम से जाने जाते सज्जन कुमार आज कठिन जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सज्जन द्वारा किए गए कृत्य के चलते वह फांसी की सजा के ही हकदार हैं।
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उन्होंने कहा कि अदालत मेंं दंगों के एक अन्य आरोपी जगदीश टाइलटर के खिलाफ भी दंगों को भड़काने के आरोप में केस विचाराधीन है। उम्मीद है कि सज्जन के बाद टाइटलर को भी दोषी करार दिया जाएगा। इस दौरान सूचना केंद्र में फूलका को एसजीपीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से सम्मानित भी किया गया।
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