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आतंकवादी भुल्लर 21 दिन के पेरोल पर रिहा
ब्यूरो,अमर उजाला/अमृतसर
Updated Sat, 23 Apr 2016 10:52 PM IST
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पैरोल मिलने के बाद अमृतसर के सरकारी अस्पताल से शनिवार को दविंदर पाल सिंह भुल्लर (सफेद कुर्ते में) को लेकर जातीं उनकी पत्नी नवनीत कौर।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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दुर्दांत आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स से जुड़े दविंदर पाल सिंह भुल्लर को 21 दिन के पेरोल पर रिहा कर दिया गया है।
भुल्लर को 1993 के दिल्ली बम धमाकों में दोषी माना गया था। वह करीब 23 साल बाद शनिवार को जेल से बाहर आया।
दिल्ली बम धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी और 31 अन्य घायल हुए थे। पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एमएस बिट्टा इस हमले में बाल बाल बचे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर को टाडा अदालत से मिली मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। टाडा अदालत ने 25 अगस्त 2001 को भुल्लर को मौत की सजा सुनाई थी।
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भुल्लर को 1993 के दिल्ली बम धमाकों में दोषी माना गया था। वह करीब 23 साल बाद शनिवार को जेल से बाहर आया।
दिल्ली बम धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी और 31 अन्य घायल हुए थे। पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एमएस बिट्टा इस हमले में बाल बाल बचे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर को टाडा अदालत से मिली मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। टाडा अदालत ने 25 अगस्त 2001 को भुल्लर को मौत की सजा सुनाई थी।