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पिता की हत्या में बेटी समेत चार को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरदासपुर
Updated Tue, 02 Jun 2015 10:06 PM IST
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सत्र न्यायाधीश एसके गर्ग ने प्रेमी व उसके साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या करवाने वाली बेटी सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नौ मार्च 2013 की रात मुख्य बाजार में रहने वाले अश्वनी कुमार के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी रितु को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि अश्वनी कुमार की बेटी ऐकस महाजन के हरि ओम नाम के लड़के से संबंध थे। हरि ओम और उसके साथियों ने नहीं अश्वनी कुमार और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया था।
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पुलिस ने मामले में रितु के बयान पर ऐकस महाजन के अतिरिक्त हरि ओम निवासी मसीत वाली गली गुरदासपुर, अनमोलदीप शर्मा उर्फ रघु निवासी समीप राम लीला मैदान गीता भवन रोड गुरदासपुर, मिठु कुमार उर्फ पप्पी निवासी समीप स्तुति माता मंदिर गुरदासपुर और जोरावर सिंह को नामजद किया था। इनमें से जोरावर सिंह भगोड़ा था। अन्य सभी नामजद आरोपी जेल में बंद थे। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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नौ मार्च 2013 की रात मुख्य बाजार में रहने वाले अश्वनी कुमार के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी रितु को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।
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पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि अश्वनी कुमार की बेटी ऐकस महाजन के हरि ओम नाम के लड़के से संबंध थे। हरि ओम और उसके साथियों ने नहीं अश्वनी कुमार और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया था।
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पुलिस ने मामले में रितु के बयान पर ऐकस महाजन के अतिरिक्त हरि ओम निवासी मसीत वाली गली गुरदासपुर, अनमोलदीप शर्मा उर्फ रघु निवासी समीप राम लीला मैदान गीता भवन रोड गुरदासपुर, मिठु कुमार उर्फ पप्पी निवासी समीप स्तुति माता मंदिर गुरदासपुर और जोरावर सिंह को नामजद किया था। इनमें से जोरावर सिंह भगोड़ा था। अन्य सभी नामजद आरोपी जेल में बंद थे। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।