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Amritsar News: केमिस्ट स्टोर में छापा, 9.15 लाख की प्रतिबंधित दवाएं बरामद
Sun, 16 Nov 2025 10:46 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Updated Sun, 16 Nov 2025 10:46 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। ड्रग कंट्रोल विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर शहर में प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध स्टॉकिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अमृतसर की ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बबलीन कौर ने पुलिस टीम के साथ मां चिंतपूर्णी ट्रेडर्स दुकान नंबर चार, राम टावर कटड़ा शेर सिंह में छापा मारा। टीम ने बड़ी मात्रा में प्रेगाबालिन 300 एमजी कैप्सूल और टैपेंटाडोल टेबलेट बरामद की।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 29,920 कैप्सूल प्रेगाबालिन 300 एमजी और 610 टैबलेट टैपेंटाडोल जब्त की गई हैं। इन दवाओं की अनुमानित बाजार कीमत करीब 9.15 लाख रुपये आंकी गई है। ड्रग इंस्पेक्शन टीम ने प्राथमिक जांच के बाद स्पष्ट किया कि प्रेगाबालिन और टैपेंटाडोल दोनों ही दवाएं मानसिक प्रभाव डालने वाली श्रेणी में आती हैं। इनकी बिक्री उचित दस्तावेजों और स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती। आरोप है कि दुकान में मौजूद स्टॉक का कोई वैध बिल, खरीद रिकॉर्ड या डिस्ट्रिब्यूटर की एंट्री उपलब्ध नहीं थी, जो एनडीपीएस नियमों के तहत गंभीर उल्लंघन है।
बबलीन कौर ने कहा कि ऐसे ड्रग्स नशे के तौर पर प्रयोग होते हैं जिससे युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसी के चलते ड्रग कंट्रोल विभाग ने इसे जन–स्वास्थ्य के हित में गंभीर खतरा मानते हुए मौके पर ही दुकान को सील कर दिया। टीम को पहले से इनपुट मिला था कि इलाके में कुछ मेडिकल और थोक दवा दुकानों पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। दुकान मालिक और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामले को कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।
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अमृतसर। ड्रग कंट्रोल विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर शहर में प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध स्टॉकिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अमृतसर की ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बबलीन कौर ने पुलिस टीम के साथ मां चिंतपूर्णी ट्रेडर्स दुकान नंबर चार, राम टावर कटड़ा शेर सिंह में छापा मारा। टीम ने बड़ी मात्रा में प्रेगाबालिन 300 एमजी कैप्सूल और टैपेंटाडोल टेबलेट बरामद की।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 29,920 कैप्सूल प्रेगाबालिन 300 एमजी और 610 टैबलेट टैपेंटाडोल जब्त की गई हैं। इन दवाओं की अनुमानित बाजार कीमत करीब 9.15 लाख रुपये आंकी गई है। ड्रग इंस्पेक्शन टीम ने प्राथमिक जांच के बाद स्पष्ट किया कि प्रेगाबालिन और टैपेंटाडोल दोनों ही दवाएं मानसिक प्रभाव डालने वाली श्रेणी में आती हैं। इनकी बिक्री उचित दस्तावेजों और स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती। आरोप है कि दुकान में मौजूद स्टॉक का कोई वैध बिल, खरीद रिकॉर्ड या डिस्ट्रिब्यूटर की एंट्री उपलब्ध नहीं थी, जो एनडीपीएस नियमों के तहत गंभीर उल्लंघन है।
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बबलीन कौर ने कहा कि ऐसे ड्रग्स नशे के तौर पर प्रयोग होते हैं जिससे युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसी के चलते ड्रग कंट्रोल विभाग ने इसे जन–स्वास्थ्य के हित में गंभीर खतरा मानते हुए मौके पर ही दुकान को सील कर दिया। टीम को पहले से इनपुट मिला था कि इलाके में कुछ मेडिकल और थोक दवा दुकानों पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। दुकान मालिक और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामले को कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।
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