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निर्वस्त्र कर युवती को दी थी थर्ड डिग्री, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों समेत 12 पर केस दर्ज

Sat, 16 Nov 2019 06:39 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजपुर (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजपुर (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sat, 16 Nov 2019 06:39 PM IST
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Case filed against 12 including police officers and Policemen
प्रतीकात्मक तस्वीर

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर थाना कैंट पुलिस ने शनिवार को इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस मुलाजिम और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला 2017 का अवैध तरीके से युवती को हिरासत में लेकर सीआईए स्टाफ में निर्वस्त्र कर थर्ड डिग्री देने और उसे धमकाने के आरोप का है। 

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पीड़िता निवासी बठिंडा के वकील कुशाग्र महाजन ने बताया कि फिरोजपुर पुलिस ने महिला को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर उसे सीआईए स्टाफ में कई पुलिस अधिकारियों के सामने निर्वस्त्र कर थर्ड डिग्री दी थी। जिस कारण महिला जख्मी हो गई थी। 
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इसके बाद वह खुद सरकारी अस्पताल में दाखिल हो गई थी और डॉक्टर ने उसके शरीर पर लगे चोटों के निशान पर एमएलआर काटी थी। महाजन के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के बाद भी फिरोजपुर पुलिस ने आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। 

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महाजन ने बताया कि जब महिला ने हाईकोर्ट में अपनी शिकायत दायर की तो फिरोजपुर पुलिस किसी और डॉक्टर से एमएलआर कटवाकर ले आई कि शरीर पर चोट नहीं थी। आरोप है कि जब पीड़िता फरीदकोट मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल थी तो इंस्पेक्टर राकेश कुमार (नंबर-59 एफआर) उसके पास आया था और उसे धमकाया था कि कोई शिकायत की तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। इस बारे में उनके पास एक वीडियो भी है। 

महाजन का कहना है कि पीड़िता उन सभी पुलिस मुलाजिम और अधिकारियों को जानती है, जो उस समय मौजूद थे जब उसे सीआईए स्टाफ में निर्वस्त्र कर थर्ड डिग्री दी जा रही थी। उसे उनके नाम नहीं मालूम लेकिन उसने कोर्ट से कहा कि यदि उसके सामने मुलाजिम और अधिकारी आएंगे तो वह उन्हें पहचान लेगी। 

थाना कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर राकेश कुमार समेत अज्ञात बारह पुलिस अधिकारी व मुलाजिमों के खिलाफ धारा 167, 323, 343, 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट में 19 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में तत्कालीन एसएसपी रैंक, एसपी (डी) रैंक, डीएसपी रैंक, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी नप सकते हैं।

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