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नशा तस्कर को दो मामलों में 15-15 वर्ष कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
Updated Sat, 12 Dec 2015 10:04 PM IST
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ड्रग तस्करी मामले में एक अभियुक्त को दो धाराओें के अधीन 15-15 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ की कोर्ट ने डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना किया गया। शनिवार को जिला सेशन जज मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
मामला 2013 का है। आरोपी बच्चन सिंह निवासी अमृतसर कार से आठ किलो हेरोइन की खेप गुरदासपुर से अमृतसर आ रहा था। बटाला के समीप डायरेक्टर रेवन्यू विभाग (डीआरआई) के अधिकारी आरके शर्मा ने उसे दबोच लिया।
कार की तलाशी में आठ किलो हेरोइन बरामद हुई थी। डीआरआई विभाग ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अधीन धारा 21, 23 का मामला दर्ज किया था।
शनिवार को सेशन जज मनीष कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने बाद आरोपी बच्चन को 15-15 वर्ष कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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मामला 2013 का है। आरोपी बच्चन सिंह निवासी अमृतसर कार से आठ किलो हेरोइन की खेप गुरदासपुर से अमृतसर आ रहा था। बटाला के समीप डायरेक्टर रेवन्यू विभाग (डीआरआई) के अधिकारी आरके शर्मा ने उसे दबोच लिया।
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कार की तलाशी में आठ किलो हेरोइन बरामद हुई थी। डीआरआई विभाग ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अधीन धारा 21, 23 का मामला दर्ज किया था।
शनिवार को सेशन जज मनीष कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने बाद आरोपी बच्चन को 15-15 वर्ष कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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