मान लीजिए आपके साथ किसी दूसरे शहर में कोई अपराध हुआ और आप वापस अपने शहर आ गईं। ऐसे में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको दोबारा उसी शहर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दे सकती हैं। इसे आम तौर पर जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसका मतलब है कि घटना किसी दूसरे इलाके की होने के बावजूद पुलिस आपकी शिकायत दर्ज कर सकती है। इसके बाद मामला उस पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है, जिसके इलाके में घटना हुई है। आगे की जांच वहीं की जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
किसी भी थाने में दर्ज करा सकती हैं एफआईआर? महिलाओं को रात में गिरफ्तार करने पर क्या है नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:19 AM IST
सार
FIR: अगर आपके साथ किसी दूसरे शहर या इलाके में अपराध हुआ है तो शिकायत करने के लिए उसी जगह के थाने तक जाना जरूरी नहीं है। आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दे सकती हैं। वहीं, महिलाओं को रात के समय गिरफ्तार करने को लेकर भी कानून में खास नियम हैं।
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