Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana: आज हम आपको सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम विवाह अनुदान योजना है। इस स्कीम का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। देश में आज भी ऐसे कई गरीब परिवार हैं, जिन्हें बेटियों की शादी करते समय कई तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं। ऐसे में कई गरीब परिवारों को बेटियों की शादी करने के लिए मजबूरन कर्ज का सहारा लेना पड़ता है।
वहीं कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार विवाह अनुदान योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार गरीब परिवारों को बेटी की शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में विस्तार से -
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Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब परिवार उठा सकते हैं।
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इस स्कीम का लाभ वही लोग उठा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। इस स्कीम का लाभ उन्हीं जोड़े को मिलेगा, जिसमें लड़की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होगी।
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अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी वार्षिक आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए यह सीमा 46,080 रुपये तय की गई है।
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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ एक परिवार में केवल दो बेटियां ही उठा सकती हैं। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन स्कीम में आवेदन कर सकते हैं।