Supreme Court Order on Stray Dog: पिछले काफी दिनों से आवारा कुत्तों को लेकर एक बहस से छिड़ी हुई है, क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और शेल्टर होम में इन्हें रखा जाए।
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Stray Dog: अगर आप भी खिलाते हैं आवारा कुत्तों को खाना, तो जान लें इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है आदेश
Fri, 22 Aug 2025 11:08 AM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Fri, 22 Aug 2025 11:08 AM IST
सार
Awara Kutte Ko Khana Kyu Nahi Khila Sakte: कई लोग आवारा कुत्तों को कहीं भी खाना खिला देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है।
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सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक। (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में:-
- आवारा कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया है
- जो आवारा कुत्ते आक्रामक हैं, उन्हें नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है
- सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक
- पूरे देश में इस फैसले को लागू करने का आदेश
- जो फैसले को न माने उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश
सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक।
- फोटो : Adobe Stock
सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन
- सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं खिला सकते। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी किसी भी आवारा कुत्ते को खाना नहीं दे सकता, इस पर बैन लगा दिया गया है।
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सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक।
- फोटो : Adobe Stock
हो सकती है कार्रवाई
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है।
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सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक।
- फोटो : Adobe Stock
...तो क्या अब दे सकते हैं खाना?
- अगर आप भी बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो सावधान हो जाएं क्योंकि अब सार्वजनिक जगहों पर आप उन्हें खाना नहीं खिला सकते। पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही खाना दिया जा सकेगा यानी पहले की तरह कहीं पर भी खाना आप नहीं खिला सकते, लेकिन निर्धारित जगहों पर आवारा कुत्तों को आप खाना दे सकेंगे। इसके लिए प्रशासन को निर्धारित जगह तय करने के लिए भी कहा गया है।