Aadhaar Pan Name Mismatch: आज के दौर में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण पहचान और वित्तीय दस्तावेज बन चुके हैं। बैंक खाता खुलवाने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक इन दोनों कार्डों की जरूरत पड़ती है। हालांकि, कई बार लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज नाम की स्पेलिंग में अंतर देखने को मिलता है।
इस वजह से आधार और पैन को आपस में लिंक करने में भारी दिक्कत आती है, साथ ही कई बार किसी भी तरह के सराकरी काम कराने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आखिर उन्हें सबसे पहले किस दस्तावेज में संशोधन कराना चाहिए। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसका सही नियम और तरीका क्या है।
2 of 5
सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट से नाम का मिलान करें
- फोटो : अमर उजाला
सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट से नाम का मिलान करें
- सुधार कराने से पहले यह जांचना जरूरी है कि किस कार्ड में नाम गलत दर्ज है।
- इसके लिए आप अपनी दसवीं (हाई स्कूल) की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र को मुख्य प्रमाण मानें और उससे अपने नाम की स्पेलिंग मिलाएं। मार्कशीट के नाम को ही सबसे प्रामाणिक माना जाता है।
3 of 5
जिस कार्ड में गलती हो, पहले सिर्फ उसी में सुधार कराएं
- फोटो : Adobe Stock
जिस कार्ड में गलती हो, पहले सिर्फ उसी में सुधार कराएं
- अगर मार्कशीट से मिलान करने पर पता चलता है कि पैन कार्ड में नाम सही है और सिर्फ आधार कार्ड में स्पेलिंग गलत है, तो पहले सिर्फ आधार में सुधार कराएं।
- वहीं अगर आधार सही है और पैन कार्ड में गलती है, तो पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन के लिए आवेदन करें।
4 of 5
अगर दोनों कार्डों में गलती हो तो सबसे पहले आधार कार्ड सुधारें
- फोटो : Adobe Stock
अगर दोनों कार्डों में गलती हो तो सबसे पहले आधार कार्ड सुधारें
- अगर आपके आधार और पैन दोनों ही कार्डों में नाम की स्पेलिंग मार्कशीट से अलग है, तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड में संशोधन कराएं।
- चूंकि पैन कार्ड में सुधार कराने के लिए आधार कार्ड को मुख्य पते और पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
5 of 5
आधार सुधार के बाद पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन दर्ज करें
- फोटो : Adobe Stock
आधार सुधार के बाद पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन दर्ज करें
- जब आपका आधार कार्ड पूरी तरह सही हो जाए, तो उसके आधार पर एनएसडीएल (NSDL) या इनकम टैक्स के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने पैन कार्ड में नाम सुधार के लिए आवेदन करें।
- दोनों दस्तावेजों में नाम समान होते ही आधार-पैन लिंकिंग की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी, सरकारी काम भी आपके आसानी से हो जाएंगे।