Bihar Voter List Updated: देश भर में स्पेशल इटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इसको लेकर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। इसको लेकर विपक्ष ने धरने प्रदर्शन भी किए। इसी बीच अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जो 65 लाख नाम हटाए हैं उन मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ये साफ किया था कि चुनाव आयोग उन नामों की सूची सार्वजनिक करें जिन लोगों के नाम मतादाता सूची से हटाए गए हैं।
SIR: SIR ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, ऐसे चेक करें आपका नाम है या नहीं; गलत तरीके से हटा है तो ऐसे करें अपील
Special Intensive Revision List: चुनाव आयोग ने उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि क्या आपका नाम इस लिस्ट से हटा है या नहीं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ऐसे चेक करें आपका नाम हटा है या नहीं:-
स्टेप 1
- अगर आपको भी ये चेक करना है कि आपका नाम लिस्ट से हटा है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना है
- फिर आपको EPIC नंबर यहां पर भरना है, जो आपको वोटर आईडी कार्ड में होता है
- अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है तो ऐसे में आप अपने नाम, जन्मतिथि, आयु, निर्वाचन क्षेत्र आदि भर सकते हैं
स्टेप 2
- इसके बाद कैप्चा कोड भरना है
- फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपका नाम है या हटा दिया गया है
- अगर आपका नाम हटा है तो यहां लिखा होगा आपका नाम Deleted है और इसका कारण भी यहां पर दिया होगा
अपील करने का तरीका भी जान लें:-
ऑनलाइन तरीका
- अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा है, तो आपको परेशान नहीं होना है
- आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग में अपील कर सकते हैं जिसके लिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया तय की है
- आपका नाम अगर गलत तरीके से हटा है तो आप 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं
- ऑनलाइन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आधिकरिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना है या फिर आप आधिकारिक ECINet मोबाइल एप पर भी जा सकते हैं
ऑफलाइन तरीका भी है
- आप अगर ऑनलाइन अपील नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी दावा कर सकते हैं
- इसके लिए आपको अपने बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करना है
- फिर यहां पर आपको फॉर्म भरकर सबमिट करवाना होता है