एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) यूपीआई सिस्टम के बढ़ते चलने के बाद भले ही कैश का लेन-देन पहले की तुलना में अब कम हो गया है पर अब भी कई जगहों पर कैश ही खरीदारी और लेन-देन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। दैनिक जीवन के भी कई काम के लिए आपको कैश की जरूरत होती है। एटीएम के माध्यम से आप आसानी से कैश प्राप्त कर सकते हैं, पर कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय कुछ नोट कटे-फटे और खराब आ जाते हैं, आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा।
RBI: क्या हो अगर एटीएम से निकल आएं कटे-फटे नोट, क्या इसे बदला जा सकता है? जानिए नियम
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नोट बदलने से मना नहीं कर सकते बैंक
आरबीआई कहता है, आपको एटीएम से कटे-फटे नोट मिल जाएं तो आप आसानी से बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं। आरबीआई कहता है सरकारी या प्राइवेट सभी बैंक ब्रांच में बिना किसी परेशानी के कटे-फटे या गंदे नोट बदलते हैं। बैंक अगर नोट को बदलने से मना करता है उसपर जुर्माना भी लग सकता है।
क्या कहती आरबीआई की गाइडलाइन?
अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। एटीएम से निकले फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए, जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है। वहां जाकर एक एप्लीकेशन में पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से निकाला है, उसका नाम मेंशन करना होगा।
आगे क्या करना होगा?
एप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। इन डिटेल्स के साथ आप हाथों-हाथ कटे-फटे नोट्स को आसानी से बदलवा सकते हैं। RBI ने सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार 20 नोट एक्सचेंज करासकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। सिर्फ वही नोट बदले जाते हैं जो एटीएम से किसी कारणवश फटे हुए निकलते हैं।