Farmer Pension Scheme: देश के किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद और एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजना 'पीएम किसान मानधन योजना' है।
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पीएम किसान मानधन योजना: 60 के बाद हर महीने मिलेंगे तीन हजार रुपये, जानें इस योजना में आवेदन की शर्तें
Sun, 13 Sep 2026 01:35 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:35 PM IST
सार
PM Kisan Maandhan Yojana: पीएम किसान मानधन योजना गरीब किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत हर किसान को 60 की उम्र के बाद उनके खाते में तीन हजार रुपये प्रति माह का पेंशन मिलता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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पीएम किसान मानधन योजना
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पीएम किसान मानधन योजना
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हर महीने मिलेंगे पूरे तीन हजार रुपये
- इस पेंशन योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने तीन हजार रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है।
- यह राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- अगर योजना का लाभ ले रहे किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत यानी 1,500 रुपये प्रति माह मिलते रहते हैं, जिससे परिवार को वित्तीय संबल मिलता है।
पीएम किसान मानधन योजना
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योजना से जुड़ने के लिए तय की गई उम्र सीमा
- पीएम किसान मानधन योजना में देश का कोई भी ऐसा छोटा और सीमांत किसान आवेदन कर सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच हो।
- इस योजना में उम्र के हिसाब से ही हर महीने बहुत ही कम अंशदान यानी छोटा प्रीमियम 55 से 200 रुपये जमा करना होता है।
- उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में जुड़ता है, तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यह मासिक अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकता है।
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आवेदन करने के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज
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आवेदन करने के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं। इसके तहत आवेदक किसान के पास दो हेक्टेयर तक ही खेती योग्य कुल जमीन होनी चाहिए।
- इसके अलावा, किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह किसी अन्य बड़ी सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और खेती के कागजात होने अनिवार्य हैं, जिन्हें नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर सत्यापित कराना होता है।
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घर बैठे सीएससी के जरिए ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
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घर बैठे सीएससी के जरिए ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
- पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होती है।
- इच्छुक और पात्र किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- इसके अलावा, किसान चाहें तो इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://maandhan.in/) पर जाकर खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद किसान का एक यूनिक पेंशन कार्ड बन जाता है, जो उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की पक्की गारंटी बनता है।