PAN Aadhaar Linking: पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। इस कार्ड में व्यक्ति की कई जरूरी जानकारी दर्ज होती है। पैन कार्ड का इस्तेमाल खासतौर पर वित्त से जुड़े कामकाज को कराने में किया जाता है। सरकार पैन कार्ड की मदद से वित्तीय हेर-फेर का आसानी से पता लगा सकती है। वहीं पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। बीते लंबे समय से सरकार पैन आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाते आ रही थी। वहीं 30 जून के बाद आयकर विभाग ने भी इस बारे में बता दिया है कि अब पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं जिन लोगों ने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है वे 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।
PAN Aadhaar Linking: अब नहीं करवाया आधार को पैन से लिंक, तो छिन जाएगा आपका यह सबसे बड़ा अधिकार
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Mon, 03 Jul 2023 05:28 PM IST
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