Pan Aadhaar Linking: पैन और आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या वित्त से जुड़ा कोई कार्य करना हो। आज कई कार्यों के लिए आधार और पैन कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की काफी जरूरत होती है। ऐसे में आधार और पैन कार्ड की काफी उपयोगिता हम लोगों के लिए है। अगर आपके पास भी आधार और पैन कार्ड है, तो ये खबर खास आपके लिए है। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया है। इस स्थिति में आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए। 31 मार्च के बाद जो लोग आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करा रहे हैं, उन पर 500 रुपये की लेट फीस लगाई जा रही है। वहीं अगर आप 30 जून तक अपने आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराते। इस स्थिति में आपको 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
Pan Aadhaar Linking: 30 जून से पहले कर लें पैन को आधार कार्ड से लिंक, वरना देना होगा दोगुना जुर्माना
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Sun, 05 Jun 2022 01:06 PM IST
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