देश की बेटियों को भी शिक्षा देने, सशक्त बनाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखना होता है। बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर से कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी की शादी में आर्थिक मदद के रूप में 71 हजार रुपये देती है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है और किन लोगों को मिलता है लाभ...
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: इस योजना के तहत बेटियों की शादी पर 71 हजार रुपये देती है सरकार, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
Sun, 13 Feb 2022 02:44 PM IST
आशिकी पटेल
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आशिकी पटेल
Updated Sun, 13 Feb 2022 02:44 PM IST
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
- फोटो : iStock
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
- फोटो : iStock
क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना?
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक खास योजना है। इसके तहत बेटियों की शादी में 71 हजार रुपये दिए जाते हैं। पहले इस योजना की राशि 51 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
- फोटो : Istock
किन लोगों को मिलता है लाभ ?
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय के लोगों को बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के तौर पर 71 हजार रुपये दिए जाते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
- फोटो : iStock
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़के के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता-पिता या आवेदक के बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या का भी ब्योरा देना होगा।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
- फोटो : iStock
कैसे मिलेगा लाभ ?
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।