Indian Railways Pet Rules: आजकल पालतू जानवर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि बहुत से लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में जब भी हम कहीं बाहर घूमने या यात्रा पर जाते हैं, तो उन्हें घर पर अकेला छोड़ना या किसी के भरोसे छोड़ना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि बहुत से पेट पैरेंट्स अपने प्यारे कुत्ते या बिल्ली को अपने साथ ही सफर पर ले जाना पसंद करते हैं।
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Indian Railways: क्या ट्रेन में अपने साथ पालतू जानवर लेकर यात्रा कर सकते हैं? जानें नियम
Thu, 25 Jun 2026 06:58 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Thu, 25 Jun 2026 06:58 PM IST
सार
हर दिन ट्रेन से करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं, ऐसे में बहुत से लोग अपने साथ पालतू जानवर लेकर जाना चाहते हैं। आइए इस लेख इसी के बारे में समझते हैं कि अगर कोई ट्रेन में अपने पालतू जानवर लेकर जाना चाहता है तो उसके क्या नियम हैं।
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ट्रेन में पालतू जानवर के नियम
- फोटो : AI
फर्स्ट एसी क्लास में साथ ले जाने का नियम
- फोटो : Amar Ujala
फर्स्ट एसी क्लास में साथ ले जाने का नियम
- अगर आप अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली को अपने साथ सीट पर रखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ फर्स्ट एसी का पूरा कूपे (2 बर्थ या 4 बर्थ) बुक करना होगा।
- बता दें कि ट्रेन के अन्य डिब्बों जैसे स्लीपर, थर्ड एसी या चेयर कार में पालतू जानवरों को अपने साथ सीट पर बिठाकर नहीं ले जा सकते हैं।
ब्रेक वैन या डॉग बॉक्स की सुविधा
- फोटो : AI
ब्रेक वैन या डॉग बॉक्स की सुविधा
- अगर आप फर्स्ट एसी का पूरा कूपे बुक नहीं कर सकते, तो आपको अपने पेट को ट्रेन के लगेज डिब्बे में बने विशेष 'डॉग बॉक्स' में भेजना होगा।
- इसके लिए आपको स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाकर बुकिंग करानी होगी, जहां ट्रेन के गार्ड की देखरेख में आपके पालतू जानवर को सुरक्षित सफर पर ले जाया जाता है।
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फिटनेस सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन कार्ड अनिवार्य
- फोटो : Adobe Stock
फिटनेस सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन कार्ड अनिवार्य
- अपने पालतू जानवर की ट्रेन टिकट बुक कराने से पहले आपको किसी सरकारी पशु चिकित्सक से उसका हेल्थ और फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
- इसके साथ ही जानवर का पूरा वैक्सीनेशन (टीकाकरण) कार्ड भी साथ रखना जरूरी है, जिसमें यह साफ लिखा हो कि उसे रैबीज का टीका लगा हुआ है।
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बिना बुकिंग ले जाने पर भारी जुर्माना
- फोटो : अमर उजाला
बिना बुकिंग ले जाने पर भारी जुर्माना
- अगर आप बिना वैध टिकट या बुकिंग के अपने पालतू जानवर को ट्रेन के किसी भी डिब्बे में ले जाते पकड़े जाते हैं, तो रेलवे इसे गंभीर अपराध मानता है।
- ऐसी स्थिति में लगेज स्केल दर से 6 गुना भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उचित कार्रवाई की जा सकती है।
- इसके अलावा आपको अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतारा जा सकता है और अगर लगेज वैन में जगह हुआ तो जानवर को तुरंत अगले स्टेशन पर लगेज वैन में शिफ्ट किया जा सकता है।