भारत में रेल को आज भी यात्रा के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा व भरोसेमंद साधन माना जाता है। भारतीय रेल में हर रोज लगभग लाखों लोग यात्रा करते हैं। हमारे देश में त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, आज भी यात्रा करने के लिए बड़ी मात्रा में लोग ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल, स्थिति के हिसाब से भारतीय रेलवे अपने नियमों में समय समय पर बदलाव करती रहती है। जैसे कोविड के टाइम पर रेलवे ने अपनी कई सुविधाएं बंद कर दी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है। ऐसे में आपको इस बात की जानकारी होन चाहिए की रेलवे ने क्या क्या नए अपडेट किए हैं। अगर आपको नहीं पता तो घबराएं नहीं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रेलवे से जुड़े किन नियमों में बदलाव किए गए हैं।
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Indian Railways: रेलवे ने नियमों में किया बदलाव, तीन दिन के अंदर नहीं भरा टीडीआर तो पैसों से धोना पड़ सकता है हाथ
Fri, 31 Dec 2021 06:33 PM IST
ज्योति मेहरा
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Fri, 31 Dec 2021 06:33 PM IST
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रेलवे ने बदला ये जरूरी नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
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- फोटो : iStock
रिफंड के नियम में बदलाव
- कोरोना काल रेलवे ने रिफंड के नियम में बदलाव किया था। पहले ट्रेन कैंसिल होने पर या टिकट कैंसिल करने पर तीन दिन के भीतर रिफंड के लिए आवेदन करना होता था।
रेलवे ने बदला ये जरूरी नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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- वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए आवेदन की समय सीमा को छह माह कर दिया गया था। लेकिन अब पुराना नियम फिर से लागू किया जा सकता है। दरअसल, तीन दिन के अंदर रिफंड के आवेदन का नियम 2015 में ही लागू किया गया था।
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रेलवे ने बदला ये जरूरी नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : istock
तीन दिन के अंदर जरूर भरें टीडीआर
- कोरोना के दौरान दी गई छूट को अब वापस नॉर्मल किया जा रहा है। इसी क्रम में नए नियमों के मुताबिक ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना बेहद जरूरी है।
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रेलवे ने बदला ये जरूरी नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : istock
- अगर आपने टीडीआर नहीं भरा तो आपको टिकट के पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें।