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काम की बात: जानें निधन के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाना क्यों हो जाता है जरूरी, चाहिए होंगे ये दस्तावेज

Thu, 25 Jul 2024 09:11 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 25 Jul 2024 09:11 AM IST
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How To Apply For Death Certificate check details in hindi
डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala

Death Certificate: इस बात में कोई दो राय नहीं कि कई लोग अपने आज से ज्यादा कल के लिए बचाते हैं, ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक रूप से कोई दिक्कत न हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उस निवेश की गई चीज का लाभ ले सके। इसलिए ज्यादातर चीजों में नॉमिनी की व्यवस्था की जाती है, ताकि आपके न रहने पर आपके चाहने वाला लाभ ले सके। पर इसके लिए आपको कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है जिसमें से एक डेथ सर्टिफिकेट भी है। जी हां, अगर आपने अपने किसी निधन हो चुके शख्स का डेथ र्सटिफिकेट अब तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको इसके लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...

How To Apply For Death Certificate check details in hindi
डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : istock

ये है सबसे जरूरी दस्तावेज

  • दरअसल, अगर आप किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रामाणपत्र बनावना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक चीज खासतौर पर चाहिए और वो है दाह संस्कार रसीद एवं प्रमाणपत्र। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। इसलिए ध्यान से इस दस्तावेज को ले लें।
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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : istock
  • डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मृत व्यक्ति का आधार कार्ड भी चाहिए होता है
  • आवेदन के 5-7 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाणपत्र बनकर आपको मिल जाता है।
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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : istock

ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं मृत्यु प्रमाणपत्र?

  • अगर आप सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाना होता है
  • फिर आप यहां पर दिए हुए प्रोसेस को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : istock

ऑफलाइन तरीका भी है

  • अगर आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप स्थानीय रजिस्ट्रार के दफ्तर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं
  • अपने साथ दाह संस्कार की स्लिप और बाकी संबंधित दस्तावेज लेकर जाना न भूलें
  • यहां पर आपको आवेदन फॉर्म भरना होता है जिसमें मृत व्यक्ति की सारी जानकारी, जैसे- नाम, पता, मृत्यु का समय और तिथि आदि भरना होता है
  • इसके बाद इस फॉर्म को आपको जमा करवा देना होता है और फिर डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है। 
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