PF Withdrawal: अब कंपनी की मंजूरी के बिना घर बैठे निकालें PF का पैसा, जानें पूरा प्रोसेस

Nitish Kumar
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीNitish Kumar
Sun, 31 May 2026 04:24 PM IST
सार

EPFO:

पीएफ (PF) से पैसा निकालना अब बहुत आसान हो गया है। EPFO के नए डिजिटल सिस्टम के तहत अब आपको PF का पैसा निकलवाने के लिए अपनी कंपनी या एम्प्लॉयर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी KYC पूरी है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं पीएफ निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।

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बिना एम्प्लॉयर के अप्रूवल के निकालें पीएफ का पैसा - फोटो : एआई जनरेटेड

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पहले PF निकालने के लिए नियोक्ता यानी कंपनी की मंजूरी और अटेस्टेशन जरूरी होता था। इससे कई बार क्लेम में देरी हो जाती थी। लेकिन अब EPFO 3.0 फ्रेमवर्क के तहत कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है।

    किन लोगों को मिलेगा फायदा?

    EPFO के नए नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों का UAN एक्टिव है और Aadhaar, PAN व बैंक अकाउंट उससे लिंक और वेरिफाई हैं, वे बिना नियोक्ता की मंजूरी के ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं।

    इसके लिए Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर भी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया OTP वेरिफिकेशन के जरिए पूरी होती है। हालांकि जिन लोगों की KYC जानकारी अधूरी है या जो ऑफलाइन क्लेम करते हैं, उन्हें अभी भी कंपनी की पुष्टि की जरूरत पड़ सकती है।

    कौन-कौन से क्लेम कर सकते हैं?
    कौन-कौन से क्लेम कर सकते हैं? - फोटो : AdobeStock

    कौन-कौन से क्लेम कर सकते हैं?

    EPFO ऑनलाइन कई तरह के क्लेम की सुविधा देता है। इसमें नौकरी छोड़ने के बाद पूरा PF निकालने के लिए Form 19, पेंशन निकासी के लिए Form 10C और आंशिक निकासी के लिए Form 31 शामिल है।

    Form 31 के जरिए मेडिकल इमरजेंसी, उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत जैसे कामों के लिए PF का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है।

    ऑनलाइन PF क्लेम कैसे करें
    ऑनलाइन PF क्लेम कैसे करें - फोटो : Adobe Stock

    ऑनलाइन PF क्लेम कैसे करें?

    सबसे पहले EPFO Member Portal पर जाकर अपना UAN एक्टिव होने की पुष्टि करें।इसके बाद KYC सेक्शन में Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट और वेरिफाई करें।अब EPFO Member e-Sewa पोर्टल पर UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें। Online Services सेक्शन में जाकर Claim विकल्प चुनें।यहां आपको अपनी जरूरत के अनुसार Form 19, Form 10C या Form 31 का चयन करना होगा।इसके बाद Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा।

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