काम की बात: घर बैठे रिन्यू करा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए लीजिए पूरा प्रोसेस

सोनू शर्मा
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीसोनू शर्मा
Thu, 07 Oct 2021 12:05 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

    अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 20 साल तक के लिए ही वैलिड होता है। इसके बाद आपको उसे फिर से रिन्यू कराना होता है। आरटीओ कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने की आखिरी तारीख के 30 दिन के भीतर डीएल को रिन्यू करा लेना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश अगर आप इस समयसीमा के भीतर डीएल को रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो डीएल की वैलिडिटी खत्म के बाद आपके पास एक साल का समय होता है। अगर आप एक साल के भीतर लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको दोबारा से लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से होगी।आइए जानते हैं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का प्रोसेस क्या है?

    प्रतीकात्मक तस्वीर
    प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

    सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए या धारक की 40 साल की उम्र होने तक (जो पहले आता हो) वैध होता है। 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और उसके बाद पांच साल के लिए जारी किया जाता है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर
    प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

    ऑनलाइन कैसे कराएं डीएल का रिन्यूअल

    • सबसे पहले तो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करें।
    • इसके लिए आपकोParivahan.gov.inलिंक को ओपन करना होगा।
    • फिर अपने राज्य का चुनाव करें और स्क्रीन पर दिख रहे 'लाइसेंस रिन्यू' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आवेदन पत्र में अपनी निजी जानकारी भरें, जिसके बारे में आपसे पूछा जाए।
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