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पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस पर GST लगता तो हो जाती आपकी बल्ले-बल्ले

Sun, 02 Jul 2017 03:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 02 Jul 2017 03:34 PM IST
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Petrol diesel and lpg are exempt from goods and services tax

पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी प्रभावी न कर सरकार ने राज्यों का खजाना भरने का रास्ता खुला रखा। अगर इन पर GST लगता तो आपकी बल्ले-बल्ले हो जाती।

Petrol diesel and lpg are exempt from goods and services tax

पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को जीसीटी के मौजूदा चार स्लैब में लाते ही दाम आधे हो जाएंगे। जीएसटी में 5, 12, 18 और अधिकतम 28 प्रतिशत की दर है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र और राज्य के करों को जोड़कर 150 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा है।

Petrol diesel and lpg are exempt from goods and services tax

अगर सरकार जीएसटी के तहत पेट्रोल-डीजल को लाए तो आधे दाम ही देने पड़ेंगे। हिमाचल को पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से पांच सौ करोड़ से अधिक का राजस्व मिल रहा है। 

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Petrol diesel and lpg are exempt from goods and services tax

राज्य सरकार पेट्रोल पर 25 प्रतिशत वैट वसूल रही थी। इसे जीएसटी आने के बाद प्रभावी बनाया जाएगा। पेट्रोल के प्रति लीटर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूदा दाम देश में आयात के बाद लगभग 28 रुपये हैं।

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Petrol diesel and lpg are exempt from goods and services tax

ऑयल कंपनी लगभग तीन रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की ऑपरेशनल और मार्केटिंग खर्च पर व्यय करती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, चुंगी, डीलर कमीशन, ट्रांसपोर्ट, स्टेट वैट को मिलाकर लगभग 150 प्रतिशत कर प्रति लीटर लगते हैं।

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