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जानिए हनीप्रीत केस में कोर्ट ने क्या कहा, हरियाणा पुलिस की यह दलील

Wed, 27 Sep 2017 12:44 AM IST
amarujala.com, Presented by: शारुख खान
amarujala.com, Presented by: शारुख खान Updated Wed, 27 Sep 2017 12:44 AM IST
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What Court said in honey Preet Case, what were Haryana Police Argument
हनीप्रीत
हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आईए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और इस कोर्ट में हरियाणा पुलिस ने क्या दलील दी। पढ़िए पूरी खबर
What Court said in honey Preet Case, what were Haryana Police Argument
हनीप्रीत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को राहत देने करने से इंकार कर दिया। अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा हनीप्रीत दिल्ली की निवासी नहीं है और इस अदालत को आवेदन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। 
What Court said in honey Preet Case, what were Haryana Police Argument
हनीप्रीत
हालांकि अदालत को फैसला 4 बजे सुनाना था लेकिन फैसला रात करीब 8 बजे आया। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने अपने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हनीप्रीत ने दिल्ली में राहत पाने के लिए एक झूठा पता बनाया और आवेदन दायर कर दिया। 
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What Court said in honey Preet Case, what were Haryana Police Argument
हनीप्रीत
अदालत को देखना है कि आवेदन सुनने लायक है या नहीं। आवेदन दिल्ली में दायर करने से यह भी स्पष्ट है कि वह बिना कारण समय नष्ट करना चाहती है। अदालत ने कहा जिस प्रकार हनीपत्रीत से दिल्ली अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया उसी प्रकार अपने वकील के जरिए हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट में भी आवेदन दायर कर सकती थी। 
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What Court said in honey Preet Case, what were Haryana Police Argument
हनीप्रीत
अदालत ने दिल्ली में अग्रिम जमानत आवेदन दायर करने और तीन सप्ताह की अग्रिम जमानत मांगने संबधी तर्क पर कई सवाल उठाए। इतना ही नहीं अदालत ने कहा कि मामला हरियाणा से संबंधित है तो आप वहीं जाकर क्यों नहीं आवेदन दायर करते। 
 
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