फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

हनीप्रीत को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानिए दिनभर का घटनाक्रम 

Wed, 27 Sep 2017 12:24 AM IST
amarujala.com, Presented by: शारुख खान
amarujala.com, Presented by: शारुख खान Updated Wed, 27 Sep 2017 12:24 AM IST
विज्ञापन
Delhi High Court rejects Honeypreet Bail Petition
हनीप्रीत
हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट जाने को कहा है। 

 
Delhi High Court rejects Honeypreet Bail Petition
हनीप्रीत
हनीप्रीत के वकील दीपक आर्य ने मंगलवार सुबह कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। जिस पर दोपहर करीब 2 बजे बहस शुरू हुई। इस मामले में कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
Delhi High Court rejects Honeypreet Bail Petition
हनीप्रीत
पहले करीब साढ़े 6 बजे फैसला आना था। फिर शाम साढ़े सात बजे का समय दिया गया। लेकिन शाम करीब 8 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Delhi High Court rejects Honeypreet Bail Petition
चीफ जस्टिस गीता मित्तल
कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत पर जो तलवार लटक रही है उससे बचने के लिए हनीप्रीत ने ऐसा किया है। जबकि उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाना चाहिए था। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने कहा आप यहां याचिका लगाकर हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। हरियाणा पुलिस आपके पीछे लगी है इसलिए आप ऐसा कर रहीं हैं। 
 
विज्ञापन
Delhi High Court rejects Honeypreet Bail Petition
हनीप्रीत
इससे पूर्व हनीप्रीत के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रात: जमानत आवेदन दायर कर तुंरत सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा उनकी मुवक्किला को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और उसकी जान को खतरा देखते हुए सुनवाई की जाए। 

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed