फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

IMPACT: ओंकारेश्वर तक भारी वाहन प्रतिबंधित, अमर उजाला ने उठाया था कांवड़ियों के हादसे का मामला

Mon, 22 Jul 2024 06:38 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 22 Jul 2024 06:38 PM IST
सार

सावन के पूरे महीने में खंडवा रोड पर ओंकारेश्वर तक भारी माल वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, कलेक्टर ने जारी किए आदेश 
 

विज्ञापन
indore khandwa news omkareshwar kanwar yatra 2024
ओंकारेश्वर मार्ग पर भारी वाहन प्रतिबंधित हुए। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर
अमर उजाला की खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर ओंकारेश्वर तक भारी माल वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। अमर उजाला ने हजारों की संख्या में जाने वाले कांवड़ियों की परेशानी को उठाया था। खबर में बताया गया था कि सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से कांवड़िए वहां हादसे का शिकार हो सकते हैं। 
indore khandwa news omkareshwar kanwar yatra 2024
15 जुलाई को अमर उजाला में प्रकाशित खबर। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर
दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए लिया निर्णय
आज 22 जुलाई से श्रावण का महिना प्रारंभ हो गया है। सावन में कावड़ यात्री इंदौर की ओर से ओम्कारेश्वर एवं ओंकारेश्वर की ओर से इंदौर आते जाते हैं। इस मार्ग पर भारी माल वाहनों का भी निरंतर आवागमन होता है, इसके कारण यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है, दुर्घटनाओं की आशंका को रोकने के लिए इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी/ माल वाहनों के आवागमन को निर्धारित समय के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

सुबह 8 से रात 9 बजे तक का प्रतिबंध  लगा
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक एवं भारवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्रावण महिने में प्रतिबंधित रहेगा। उक्त वाहन अब एबी रोड होते हुए सनावद की ओर जा सकेंगे।

इन वाहनों को मुक्त किया
उक्त प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/पेट्रोलियम के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें मुक्त रहेंगी। यह प्रतिबंध केवल भार मालयान वाहनों के लिए है। शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन यथावत चालू रहेंगे।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed