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मानहानि केस: कंगना रणौत को मुंबई कोर्ट ने दी राहत, जावेद अख्तर की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज

Tue, 04 Jan 2022 05:56 PM IST
हर्षिता सक्सेना एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Tue, 04 Jan 2022 05:56 PM IST
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Defamation Case: Mumbai Court rejects Javed Akhtar demand for issuance of non-bailable warrant against kangana ranaut
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रणौत ने बीते दिनों ही राहु- केतू मंदिर में पूजा के साथ अपने नए साल की शुरुआत की थी। अभिनेत्री ने इस मंदिर में पूजा के बाद यह भी कहा था कि वह इस साल कम पुलिस शिकायत/ FIR और ज्यादा प्रेम पत्र चाहती हैं। ऐसे में लगता है कि अभिनेत्री की पूजा अब रंग ला रही है। दरअसल मुंबई की स्थानीय अदालत ने कंगना रणौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की जावेद अख्तर की मांग खारिज कर दी है।

जावेद अख्तर ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मामले में अगली सुनवाई अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में 1 फरवरी को होगी। जावेद अख्तर ने पिछले साल दिसंबर में कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।
 

 

Defamation Case: Mumbai Court rejects Javed Akhtar demand for issuance of non-bailable warrant against kangana ranaut
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

इस सिलसिले में अख्तर ने कहा था कि कंगना बहाने बनाकर अदालत में पेश नहीं हो रही हैं। लेकिन इस दौरान वह लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। जावेद कीइस अर्जी पर कोर्ट ने कंगना के वकील को सुनवाई की अगली तारीख यानी चार जनवरी को अपना जवाब दाखिल को कहा था। मामले में अभिनेत्री आखिरी बार 20 सितंबर को अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर.आर खान के सामने पेश हुई थीं।

Defamation Case: Mumbai Court rejects Javed Akhtar demand for issuance of non-bailable warrant against kangana ranaut
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

इससे पहले इसी मामले में एक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मानहानि मामले को ट्रांसफर करने के की कंगना की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही जावेद की शिकायत के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था। जिसके बाद कंगना ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। बाद में जमानत और मुचलके के बाद उनका वारंट रद्द कर दिया गया था।

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Defamation Case: Mumbai Court rejects Javed Akhtar demand for issuance of non-bailable warrant against kangana ranaut
जावेद अख्तर, कंगना रणौत - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

गौरतलब है कि कंगना रणौत ने बीते साल में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जावेद अख्तर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी करते हैं और नेपोटिजम को बढ़ावा देते हैं। अभिनेत्री के इस स्टेटमेंट के बाद जावेद अख्तर ने अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कगंना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।

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Defamation Case: Mumbai Court rejects Javed Akhtar demand for issuance of non-bailable warrant against kangana ranaut
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

जावेद अख्तर ने अपने वकील निरंजन मुंदर्गी के जरिए 2 नवंबर 2020 को एक प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन्होंने कंगना के खिलाफ IPC के सेक्शन 499 (मानहानि) और सेक्शन 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत आरोप लगाए थे। 

 

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