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श्रीदेवी: एक्ट्रेस की चेन्नई प्रॉपर्टी पर फिर छिड़ा विवाद, SC का बोनी कपूर-जाह्नवी-खुशी को नोटिस; जानें मामला

Wed, 16 Sep 2026 07:21 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 16 Sep 2026 07:21 PM IST
सार

Sridevi's Chennai property Dispute: दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की चेन्नई स्थित प्रॉपर्टी को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। अब कोर्ट ने परिवार के सदस्यों पर नोटिस जारी किया है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Sridevi Chennai Property Dispute Supreme Court Issues Notice To Boney Kapoor Janhvi And Khushi
खुशी कपूर, जान्हवी कपूर और बोनी कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

श्रीदेवी की चेन्नई स्थित प्रॉपर्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्ममेकर बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल विवादित प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 
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कब होगी अगली सुनवाई? 
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पिल्लई की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई तक प्रॉपर्टी की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं करने को कहा है। साथ ही, मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव भी दिया है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी।   
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Sridevi Chennai Property Dispute Supreme Court Issues Notice To Boney Kapoor Janhvi And Khushi
बोनी कपूर और श्रीदेवी - फोटो : सोशल मीडिया
क्या है पूरा मामला?
  • यह विवाद चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड (ECR) के पास मौजूद एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है।
  • इस प्रॉपर्टी को लेकर एमसी शिवकामी और एमसी नटराजन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
  • उनका दावा है कि इस संपत्ति पर उनके अधिकार हैं।
  • दूसरी तरफ, बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर ने इस दावे का विरोध किया है।
  • उन्होंने मामले में दायर याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
  • इसी विवाद के चलते मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है। 

Sridevi Chennai Property Dispute Supreme Court Issues Notice To Boney Kapoor Janhvi And Khushi
बोनी कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम
प्रॉपर्टी में अब नहीं होगा बदलाव
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल इस प्रॉपर्टी को लेकर न तो ट्रांसफर किया जा सकेगा, न नया निर्माण किया जा सकेगा और न ही कब्जे की स्थिति में बदलाव होगा। यह स्थिति अगली सुनवाई तक बनी रहेगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का रास्ता भी सुझाया है। 

बता दें कि इस मामले में पहले निचली अदालत ने शुरुआती स्तर पर याचिका खारिज करने से इनकार किया था। इसके बाद बोनी कपूर और उनकी बेटियों ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था।

अप्रैल 2026 में मद्रास हाईकोर्ट ने बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी की याचिका को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

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