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निर्भया केसः सिर्फ दो दोषियों ने रात में खाया था खाना, सुबह न कोई नहाया न बदले कपड़े

Fri, 20 Mar 2020 04:35 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 20 Mar 2020 04:35 PM IST
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Nirbhaya Case before hanging convicts do not change clothes not bath not had breakfast
nirbhaya case - फोटो : अमर उजाला

निर्भया के दोषियों को शुक्रवार(20 मार्च) सुबह 5.30 बजे फांसी दे दी गई। हालांकि फांसी से पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, लेकिन आज सुबह ऐसा कुछ नहीं हुआ। न दोषियों ने सुबह स्नान किया और न ही नाश्ता किया। उनका व्यवहार भी अजीब रहा। जानिए क्या बताया तिहाड़ के अधिकारियों ने...

Nirbhaya Case before hanging convicts do not change clothes not bath not had breakfast
फांसी के वक्त तिहाड़ जेल के बाहर का माहौल - फोटो : शुभम बंसल

निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों में से दो ने बीती रात भोजन तो किया लेकिन चारों में से किसी ने शुक्रवार की सुबह फांसी से पहले नाश्ता नहीं किया। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Nirbhaya Case before hanging convicts do not change clothes not bath not had breakfast
nirbhaya case - फोटो : सोशल मीडिया

गौरतलब है कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाले इस मामले के चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। तिहाड़ जेल के अधिकारी ने बताया कि चारों दोषियों ने न तो शुक्रवार की सुबह स्नान किया और न ही अपने कपड़े बदले।

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Nirbhaya Tihar Jail - फोटो : शुभम बंसल

अधिकारी ने बताया, 'विनय और मुकेश ने बीती रात समय पर भोजन किया। उन्होंने खाने में रोटी, दाल , चावल और सब्जी ली। अक्षय ने शाम के समय चाय भी पी लेकिन उसने रात का भोजन नहीं किया। चारों दोषियों ने शुक्रवार की सुबह नाश्ता नहीं किया।'

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nirbhaya case - फोटो : शुभम बंसल

अधिकारी ने साथ ही यह बताया कि बीती शाम चारों दोषियों में किसी प्रकार की बेचैनी नहीं देखी गई। फांसी दिए जाने से कुछ ही घंटे पहले गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय से संपर्क कर राष्ट्रपति द्वारा अपनी दया याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत में एक अभूतपूर्व कदम के तहत रात्रि 2.30 बजे मामले की सुनवाई हुई और यह करीब एक घंटे तक चली । शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए फांसी का रास्ता साफ कर दिया।

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