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मनी लांड्रिंग केसः लालू की बेटी को अदालत से मिली बड़ी राहत

Tue, 05 Jun 2018 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 05 Jun 2018 09:27 AM IST
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Money Laundering Case: Lalu's daughter gets big relief from court
misa bharti

आठ हजार करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को सोमवार को पेशी से छूट मिल गई। मामले पिछली सुनवाई पर मीसा अपने पति के साथ कोर्ट में पेश हुई थी।  


 

Money Laundering Case: Lalu's daughter gets big relief from court
misa bharti lalu

पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने मीसा की ओर से पेशी के लिये दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद दंपत्ति को एक दिन के लिये पेशी से छूट दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये पांच जुलाई की तारीख तय की है। ईडी ने 23 अगस्त को मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार  व उनकी कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।  
 

Money Laundering Case: Lalu's daughter gets big relief from court
misa rabri
अदालत ने मीसा भारती व उनके पति शैलेस कुमार को पांच मार्च को जमानत प्रदान कर दी थी। अदालत जमानत प्रदान करते हुये बिना अनुमति देश से बाहर न जाने और गवाहों को प्रभावित न करने की हिदायत दी थी।  

 
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एजेंसी ने आठ हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में मीसा भारती व उनके पति शैलेश कुमार का दिल्ली के बिजवासन स्थित फार्म हाउस अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया था। इसे मीसा की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के नाम पर 1.2 करोड़ रुपये में लिया गया था। यह कीमत बाजार भाव से बेहद कम थी। 

 
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misa bharti
बता दें कि इस मामले में एजेंसी ने सुरेंद्र व वीरेंद्र जैन व्यवसायी भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर शैल कंपनियों बनाकर हजारों करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने मीसा भारती की कंपनी के सीए राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था।
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