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सीपीसीबी ने नोएडा डीएम को लिखा खत, पूछा कैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

Sat, 10 Nov 2018 05:28 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 10 Nov 2018 05:28 PM IST
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CPCB writes to Noida DM over unauthorised firecracker sale

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) ने दीपावली के जश्न में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जिला प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीपीसीबी ने पूछा है कि पटाखे बेचने के आदेश का उल्लंघन कैसे हुआ।

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दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद से ही हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है जिसके लिए दिवाली के पटाखे जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। अपने खत में सीपीसीबी के अध्यक्ष एसपी सिंह परिहार ने लिखा कि, नोएडा में अदालत के आदेश के बावजूद नॉन ग्रीन पटाखे बेचे और जलाए गए व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। इस मामले में सीपीसीबी ने सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है।
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गाजियाबाद के डीएम ने भी थानाध्यक्षों से मांगा था जवाब
दीपावली के जश्न में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जिला प्रशासन ने थानाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीएम के निर्देश पर जिले के सभी थानाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना पर क्यों न आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए।
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साथ ही पूछा जा रहा है कि आपके स्तर से 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कुल कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इसका विस्तृत विवरण भी दें।

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक आतिशबाजी करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए।

कोर्ट के निर्णय में दिए गए नियमों का पालन करने के लिए आतिशबाजी के लिए खुले मैदान व कॉलोनियों के पार्क निर्धारित किए। साथ ही पटाखों की बिक्री हेतु सात थाना क्षेत्रों में विशेष जगह चिन्हित की थी। आदेश में थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय की गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें।

कोर्ट के निर्णय पर आतिशबाजी के लिए राम आठ से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। पालन की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर थाना पुलिस को सौंपी गई थी। खासकर कवि नगर व सिहानी गेट की कॉलोनियों में रात एक बजे के बाद तक भी आतिशबाजी होती रही।

डीएम रितु माहेश्वरी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी थानाध्यक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एडीएम सिटी हिमांशु गौतम का कहना है कि पहले सिर्फ सिहानी गेट और थाना कविनगर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिले के सभी थानाध्यक्षों से जवाब तलब किया जाए, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी किया है। उधर, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद व नोएडा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।

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