भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को कोर्ट ने दी राहत, जारी समन किया रद्द
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी के खिलाफ जारी समन अदालत ने रद्द कर दिया है। सत्र अदालत ने समन रद्द करते हुए कहा कि बिधुड़ी को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण मामले में शामिल करने की कोशिश की गई थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लड़ाई-झगड़े के मामले में बतौर आरोपी बिधुड़ी को समन जारी किया था। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने बिधुड़ी की याचिका पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द कर दिया।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता शमीन भाई ने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते याची का नाम अपने बयान में लिया था क्योंकि वह याची से 2003 का विधानसभा चुनाव हार गया था।
विशेष भूमिका का जिक्र नहीं
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शमीन भाई की शिकायत पर सुनवाई के बाद बिधुड़ी को 2015 में बतौर आरोपी समन जारी किया था। शमीन भाई का आरोप था कि भाजपा सांसद अन्य लोगों के साथ 2010 में उसके घर में घुसा और उससे व उसके परिजनों से मारपीट की।
सत्र अदालत ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कहा कि शमीन ने अपने बयान में याची की किसी विशेष भूमिका का जिक्र नहीं किया है और न ही एफआईआर में उसका नाम लिया है।
केवल अपने बयान में ही उसने याची का नाम लिया है।