फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   BJP MP Ramesh Bidhuri relief given by the court, issued summons canceled

भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को कोर्ट ने दी राहत, जारी समन किया रद्द

Tue, 28 Jun 2016 09:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 28 Jun 2016 09:33 PM IST
विज्ञापन
BJP MP Ramesh Bidhuri relief given by the court, issued summons canceled
supreme court

भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी के खिलाफ जारी समन अदालत ने रद्द कर दिया है। सत्र अदालत ने समन रद्द करते हुए कहा कि बिधुड़ी को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण मामले में शामिल करने की कोशिश की गई थी।

विज्ञापन


मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लड़ाई-झगड़े के मामले में बतौर आरोपी बिधुड़ी को समन जारी किया था। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने बिधुड़ी की याचिका पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द कर दिया।
विज्ञापन


अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता शमीन भाई ने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते याची का नाम अपने बयान में लिया था क्योंकि वह याची से 2003 का विधानसभा चुनाव हार गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष भूमिका का जिक्र नहीं

BJP MP Ramesh Bidhuri relief given by the court, issued summons canceled

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शमीन भाई की शिकायत पर सुनवाई के बाद बिधुड़ी को 2015 में बतौर आरोपी समन जारी किया था। शमीन भाई का आरोप था कि भाजपा सांसद अन्य लोगों के साथ 2010 में उसके घर में घुसा और उससे व उसके परिजनों से मारपीट की।

सत्र अदालत ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कहा कि शमीन ने अपने बयान में याची की किसी विशेष भूमिका का जिक्र नहीं किया है और न ही एफआईआर में उसका नाम लिया है।

केवल अपने बयान में ही उसने याची का नाम लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed