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उत्तराखंड में लागू SGST विधेयक के 8 अहम बिंदु, जान लीजिए जरूरी हैं

Wed, 03 May 2017 05:13 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 03 May 2017 05:13 PM IST
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Uttarakhand becomes 6th state to pass SGST bill 

प्रदेश में एकल कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से विधानसभा में पेश हुए उत्तराखंड माल एवं सेवा कर विधेयक-2017 (एसजीएसटी) मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।  ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का छठवा राज्य है।

Uttarakhand becomes 6th state to pass SGST bill 

अब तक तेलंगाना, बिहार, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभाएं एसजीएसटी बिल पास कर चुकी हैं। इसके पास होने से प्रदेश में डेढ़ करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों से राज्य 90 प्रतिशत कर वसूल सकेगा। 

Uttarakhand becomes 6th state to pass SGST bill 

एसजीएसटी विधेयक के दायरे में किसान नहीं आएंगे। 

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Uttarakhand becomes 6th state to pass SGST bill 

समाधान योजना की सीमा 50 लाख रुपये रखी गई है। जबक‌ि 1.50 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों से 90 प्रतिशत राज्य कर वसूलेगा।

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Uttarakhand becomes 6th state to pass SGST bill 
gst

1.50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर कर वसूली का अनुपात केंद्र व राज्य में 50-50 प्रतिशत होगा। जीएसटी लागू होने से जिन राज्यों को हानि होगी, उन्हें पांच वर्ष क्षतिपूर्ति मिलेगी।

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