फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

ट्रेन में सफर करने से पैसेंजर्स पहले जान लें ये 5 नियम, वरना मुसीबत झेलेंगे

Mon, 12 Mar 2018 06:43 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 12 Mar 2018 06:43 PM IST
विज्ञापन
Train passengers must know these rules before journey
girl - फोटो : demo pic

अगर आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो पहले ये नियम जान लें, वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।








 

Train passengers must know these rules before journey

रेल में सफर के लिए रेलवे बोर्ड ने कुछ नियम जारी किए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया तो आपको जेल ढीली करनी पड़ेगी।

Train passengers must know these rules before journey
train ticket - फोटो : demo pic

दून रेलवे स्टेशन के निदेशक हर्षस्वरूप ने बताया कि, बिना टिकट या गलत टिकट यात्रा करने पर रेवले एक्ट 1989 के तहत आपको पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक का या न्यूनतम 250 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
Train passengers must know these rules before journey
money

सुपरफास्ट गाड़ी में यात्रा करते समय बिना सुपरफास्ट का टिकट लिए पकड़े गए तो 15 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

विज्ञापन
Train passengers must know these rules before journey
train

पांच साल या उससे अधिक या 12 साल से कम उम्र के बच्चे का टिकट न लेने पर 250 रुपए या फिर व्यस्क व्यक्ति कि किराए का आधा किराया वसूला जाएगा।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed