अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये तीन जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी। लेकिन शायद ही आपको इनके बारे में पता हो। आगे जानिए...
दून स्टेशन अधीक्षक करतार सिंह ने बताया कि, ट्रेन में सफर के लिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए हैं। लेकिन अमुमन लोगों को इनके बारे में कम ही जानकारी होती है। ऐसे में जब वे बिना नियम जाने सफर करते हैं तो उनपर कई तरह के चार्ज भी लग सकते हैं और बेवजह की परेशानी भी उठानी पड़ सकती है।
क्या आपको पता है कि आप टिकट के खो जाने पर भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दूर जाना है तो टिकट खोने पर दूसरा टिकट लेने की वजाए 24 घंटे के अंदर बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को डुप्लीकेट टिकट इश्यू करने की एप्लीकेश्न देना होगा। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र दे सकते हैं। इसके बाद आप सफर कर पाएंगे।
आपको शायद ही पता हो कि आप किसी पक्षी को ट्रेन के कोच में सफर नहीं करा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने पक्षी को मालभाड़ा की श्रेणी में रखा है। इसलिए यात्रा के दौरान पक्षी को मालगाड़ी से ही भेजा सकता है। पक्षी ले जाने वाले यात्री को पहले इसका फॉर्म भरना होता है, जिसमें पिंजरों की संख्या, खाना, पानी आदि की जानकारी लिखनी होती है। इसके बाद ही आप सफर कर सकते हैं।
जिस जगह आपको जाना है अगर आपको वहां का टिकट नहीं मिल पा रहा है लेकिन उसके पिछले स्टेशन का टिकट मिलता है तो आप इस टिकट पर ही आपने मूल डेस्टीनेशन तक का सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीटीई से अपनी जर्नी एक्सटेंड करवानी होगी। टीटीई इसके लिए आपके कुछ चार्ज लेगा और आपको कोई भी नई बर्थ एलॉट कर देगा।