सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार के इस फरमान से आपकी खुशी और भी बढ़ जाएगी।
दरअसल उत्तराखंड में सरकार ट्रांसफर एक्ट लागू करने जा रही है। जिसके बाद लंबे समय से दुर्गम में तैनात कर्मचारियों को सुगम में पोस्टिंग दी जाएगी।
इसके तहत सामान्य स्थानांतरण के लिए विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्षों द्वारा 31 मार्च तक चिह्नित करने और स्थानांतरण समिति का गठन एक अप्रैल तक करना होगा।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस बाबत शासनादेश जारी किया है, जिसमें बारह बिंदुओं में सभी आला अधिकारियों को विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
दुर्गम स्थानों में अपनी तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष या अधिक वर्ष से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाएगा, बशर्ते उन्हें सुगम में जाने में कोई दिक्कत न हो।