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बच गए ‘गुरु’: बाबा रामदेव को कोर्ट से मिली राहत, गैर जमानती वारंट जारी हुए थे

Sat, 29 Jul 2017 09:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Sat, 29 Jul 2017 09:55 AM IST
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rohtak court cancelled non bailable warrant against yoga guru baba ramdev
बाबा रामदेव को कोर्ट से मिली राहत
योग गुरु बाबा रामदेव पर एक मामले में गिरफ्तार होने से बच गए। उन्हें कोर्ट ने राहत तो दी, लेकिन एक शर्त के साथ। जानिए आखिर क्या मामला था।
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बाबा रामदेव को कोर्ट से मिली राहत
स्वामी रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज कराने संबंधी मांग का मामला अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरिंदर कौर की अदालत में चलेगा। अदालत ने एसीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। 
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बाबा रामदेव को कोर्ट से मिली राहत
बता दें कि एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण अदालत ने रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिये थे। साथ ही पुलिस को तीन अगस्त को रामदेव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे।  
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बाबा रामदेव को कोर्ट से मिली राहत
बुधवार को हाईकोर्ट के वकील सत्यपाल जैन ने नरिंदर कौर की अदालत में पेश होकर निचली अदालत में रामदेव के खिलाफ चल रही कार्रवाई को चुनौती दी। उन्होंने दलील रखी कि निचली अदालत का रामदेव के खिलाफ समन जारी करना और गैर जमानती वारंट जारी करना अनुचित है। 
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बाबा रामदेव को कोर्ट से मिली राहत
इसके साथ ही वकील सत्यपाल जैन ने अदालत के सामने कुछ अन्य तथ्य भी पेश किये। इस पर अदालत ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब मामले में अगली सुनवाई नरिंदर कौर की कोर्ट में 19 सितंबर को होगी।  
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