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देखिए कौन-कौन सी हरकतें ऐसी हैं, जो कानून की नजर में रेप
Sun, 06 Dec 2015 08:37 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 06 Dec 2015 08:37 AM IST
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रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण लोगों के मन में इसे लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। जानिए, कानून की नजर में 'रेप' की पूरी परिभाषा।
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इंडियन पेनल कोड की धारा-375 के तहत रेप को परिभाषित किया गया है। कानून के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप होगा। महिला के साथ किया गया यौनाचार या दुराचार दोनों ही रेप के दायरे में होगा।
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महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में (मुंह, कान, नाक आदि) अगर पुरुष अपना निजी अंग डालता है तो वह भी रेप के दायरे में होगा। महिला के निजी अंग में अगर पुरुष अपने शरीर का कोई भी हिस्सा (उंगली आदि) या कोई भी ऑब्जेक्ट डालता है तो वह भी रेप ही माना जाएगा।
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महिला के कपड़े उतारना या बिना उतारे ही उसे सेक्स करने के लिए पोजिशन में लाया जाता तो वह भी रेप के दायरे में होगा। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है और सेक्स में उसकी सहमति है तो भी वह रेप होगा। गौरतलब है कि पहले यह उम्र सीमा 16 साल थी।
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नाबालिग लड़की की सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। अगर कोई शख्स किसी महिला को डरा कर सहमति ली हो या उसके किसी नजदीकी को जान की धमकी देकर सहमति ली गई हो तो भी वह सहमति नहीं मानी जाएगी औऱ ऐसा संबंध रेप होगा। अगर कोई महिला प्रोटेस्ट न कर पाए तो इसका मतलब सहमति है, ऐसा नहीं माना जाएगा।
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