ट्रेन में सफर करने वाले लोग ध्यान दें, रेलवे ने टिकट को लेकर कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जानने के लिए यहां क्लिक करें, परेशानी नहीं होगी।
रेलवे के आरक्षण फॉर्म में एक फरवरी से बदलाव हो रहा है। नए फॉर्म में दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को पहचान देने के लिए कॉलम जोड़ा गया है। नए फार्म में शताब्दी और राजधानी के यात्री खाना लेने या नहीं लेने का विकल्प भी भर सकेंगे। अब तक ऐसा विकल्प न होने से शताब्दी और राजधानी के मुसाफिरों को खाने का शुल्क चुकाना पड़ता था।
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रेलवे स्टेशन
- फोटो : अमर उजाला
दूसरी ओर, रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन मिस हो जाए तो टीटीई आपकी सीट अगले दो स्टेशन तक किसी को जारी नहीं कर सकता। ऐसे में आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उसमें सफर कर सकते हैं। वहीं अगर अगले दो स्टेशन पर ट्रेन नहीं पकड़ पाते तो टीटीई आपकी सीट आरएसी के यात्री को अलॉट कर सकता है।
अगर ट्रेन मिस हो गई तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, तब आपको बेस फेयर का 50 प्रतिशत वापिस मिल जाएगा। अगर टिकट गुम हो गई तो भी आप सफर कर सकते हैं। इसके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए लिखित निवेदन करना होगा। निवदेन के साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लगानी होगी।
सफर शुरू करने से 24 घंटे पहले ये काम करना होगा, तब सुपरवाइजर इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ फीस लेकर टिकट जारी कर देगा। वहीं अगर गुम हुआ टिकट मिल जाता है तो आप डुप्लीकेट टिकट की फीस वापिस ले सकते हैं।