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इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत हो रही तो यहां समझ लीजिए, काफी फायदेमंद है
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
Updated Sat, 18 Mar 2017 09:21 AM IST
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आयकर विभाग
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अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये खबर आपके बड़े काम की है। देख लीजिए, काफी फायदेमंद साबित होगी।
tax evasion
लोगों को 31 मार्च तक आयकर रिटर्न फाइल करना है। इसमें केवल 16 दिन रह गए हैं। इसके बाद पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस बार जहां आयकर कानून में कई बदलाव किए गए हैं, वहीं बजट-2017 में कुछ परिवर्तन किये गए हैं। कुछ बदलाव तो टैक्स में राहत दिलाने वाले हैं तो कुछ लोगों की जेब पर भारी पड़ सकते हैं।
tax evasion
हर बार आयकर रिटर्न फाइल करते समय करदाताओं को विभिन्न परेशानियों का सामना करना होता है। इसके पीछे मुख्य कारण जानकारी का अभाव होता है। इन समस्याओं को देखते हुए आयकर विशेषज्ञ सीए संजय थरेजा सवाल-जवाब के जरिये कुछ सुझाव दे रहे हैं। इससे आयकर रिटर्न भरने वालों को काफी सहूलियत हो सकती है।
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tax
- सेक्शन 87ए के तहत मुझे कितनी छूट मिलेगी?
- जिस व्यक्ति की सालाना आय पांच लाख से कम है, उन्हें इस एक्ट के तहत कर राशि में से पांच हजार रुपये की छूट मिलेगी। जो पिछले साल केवल दो हजार रुपये थी। अगर कर राशि पांच हजार रुपये से कम है तो पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। अगर टैक्स पांच हजार से ज्यादा है तो कुल राशि में से यह राशि कम हो जाएगी और बाकी का टैक्स देना होगा। यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो भारत के नागरिक हैं।
- जिस व्यक्ति की सालाना आय पांच लाख से कम है, उन्हें इस एक्ट के तहत कर राशि में से पांच हजार रुपये की छूट मिलेगी। जो पिछले साल केवल दो हजार रुपये थी। अगर कर राशि पांच हजार रुपये से कम है तो पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। अगर टैक्स पांच हजार से ज्यादा है तो कुल राशि में से यह राशि कम हो जाएगी और बाकी का टैक्स देना होगा। यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो भारत के नागरिक हैं।
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income tax
- फोटो : income tax
- मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं। मेरी आय साढ़े तीन लाख से कम है तो क्या मूल्यांकन वर्ष 2017-2018 के लिए मुझे रिटर्न भरना जरूरी है?
- अगर आय तीन लाख रुपये के कम है तो यह टैक्स फ्री है। इन्हें सेक्शन 87 के तहत पांच हजार रुपये की छूट भी दी जाएगी। इस हिसाब से रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है।
- अगर आय तीन लाख रुपये के कम है तो यह टैक्स फ्री है। इन्हें सेक्शन 87 के तहत पांच हजार रुपये की छूट भी दी जाएगी। इस हिसाब से रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है।