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GST लगने के बाद सिगरेट जितनी बड़ी, उतना भरेंगे टैक्स

Sun, 11 Jun 2017 09:21 AM IST
अरविंद वाजपेयी/अमर उजाला, चंडीगढ़
अरविंद वाजपेयी/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 11 Jun 2017 09:21 AM IST
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Impact of GST Rate on the Tobacco Industry
GST लगने के बाद महंगे हो सकते हैं ये प्रोडक्ट - फोटो : Demo Pic
अब सिगरेट की लंबाई और उसका फिल्टर सिगरेट के टैक्स का निर्धारण करेंगे। आप जितनी बड़ी सिगरेट पीएंगे उतना ज्यादा टैक्स चुकाना होगा, देखिए
Impact of GST Rate on the Tobacco Industry
gst give employment
जीएसटी के लागू होने के बाद सिगरेट पीना आपको महंगा पड़ सकता है। सिगरेट पर टैक्स के लिए जो ढांचा तैयार किया गया है वह कुछ ऐसा ही है। 
Impact of GST Rate on the Tobacco Industry
जीएसटी ‌‌ब‌िल
सिगरेट को ‘निगेटिव गुड्स’ की श्रेणी में रखा गया है। इसमें भी सिगरेट की कई श्रेणियां बनाई गईं हैं जिससे हर प्रकार की सिगरेट पर टैक्स की दरें अलग होंगी। 
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Impact of GST Rate on the Tobacco Industry
जीएसटी
एक तंबाकू उद्यमी के अनुसार चंडीगढ़ में रोजाना बीस करोड़ रुपये की सिगरेट की खपत होती है। यह औसत चंडीगढ़ की प्रतिदिन होने वाली सभी उत्पादों की खपत का पंद्रह फीसदी है। 
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Impact of GST Rate on the Tobacco Industry
जीएसटी
चंडीगढ़ में मुख्य रूप से सिगरेट के पचास डिस्ट्रिब्यूटर हैं। इनसे ही शहर के करीब एक हजार से ज्यादा सिगरेट विक्रेता जुड़े हैं। एक सेक्टर में औसतन दस सिगरेट विक्रेता हैं। एक सिगरेट विक्रेता की सेल औसतन पांच हजार रुपये तक है। 
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