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GST के रेट तय, क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा जानिए

Tue, 06 Jun 2017 09:17 AM IST
amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल
amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल Updated Tue, 06 Jun 2017 09:17 AM IST
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goods & services tax, gst rates fixed on things
वस्तुओं और सेवाओं पर तय की गई जीएसटी की दरें
एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी की दरें तय कर दी गई हैं, ऐसे में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। हम बता रहे हैं आपको जान लीजिए।
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gst give employment
1,211 वस्तुओं के रेट तय किए गए हैं। वहीं एक ओर सरकार गुड्स एंड सेल्स टैक्स के लागू होने के बाद मनोरंजन क्षेत्र के करदाताओं को कम कर चुकाने का हवाला दे रही है तो दूसरी ओर मनोरंजन से जुड़े कलाकारों और प्रोड्यूसरों की मुसीबत बढ़ गई है। उनका कहना है कि जीएसटी के लागू होने के बाद 28 फीसदी टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ जाएगी।

 
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स‌िनेमा हाल - फोटो : Demo Pic.
मनोरंजन क्षेत्र में जीएसटी लागू होने के बाद जहां एक ओर इनपुट और इनपुट सेवाओं का लाभ मिलने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर फिल्म मेकिंग ज्यादा महंगी हो जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार कर सेवा प्रदाताओं को अभी इनपुट्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है जो कि जीएसटी के लागू होने के बाद मिलेगा। अभी वह यह कर अतिरिक्त ड्यूटी के रूप में चुकाते हैं।
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cinema house - फोटो : AmarUjala
न्यू हाक्स प्रोडक्शन के लाली गिल का कहना है कि जीएसटी का ज्यादा प्रभाव छोटे प्रोड्यूसरों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपना पैसा लगाकर मूवी बनाने वालों के लिए यह नुकसानदायक सौदा होगा। हां, जीएसटी के लागू होने के बाद वेब सीरीज का दौर आ सकता है। वहीं बॉलीवुड एक्टर गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से फिल्मकारों को नुकसान होगा। इस संबंध में सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए।
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अभी सोने, बीड़ी, फुटवियर और खेती के औजारों के रेट तय नहीं किए जा सके हैं, लेकिन टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी, जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी।
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