फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

GST का सबसे बड़ा झटका इन 3 इंडस्ट्री को लगेगा, लोगों के लिए भी बुरी खबर है

Wed, 21 Jun 2017 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Wed, 21 Jun 2017 09:12 AM IST
विज्ञापन
goods & service tax effect on Plywood, Cloth and Science Instruments Industry
जीएसटी
जीएसटी एक जुलाई से लागू तो होने जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका तीन उद्योगों को लगेगा और इसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना होगा।
goods & service tax effect on Plywood, Cloth and Science Instruments Industry
gst give employment
दरअसल, जीएसटी के कारण कपड़ा उद्योग, प्लाईवुड और साइंस उपकरण उद्योग गहरे संकट में फंसने वाले हैं। कपड़ा उद्योग पर 5 फीसदी, प्लाइवुड उद्योग पर 28 फीसदी और साइंस उपकरण पर 18 फीसदी कर की मार पड़ने वाली है। यही वजह है कि तीनों क्षेत्रों के कारोबारी परेशान हैं और आंदोलन के मूड में हैं।
goods & service tax effect on Plywood, Cloth and Science Instruments Industry
gst give employment
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ जीएसटी काउंसिल ने हरियाणा प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की अपील नामंजूर करते हुए इस उद्योग को बड़ा झटका दिया है। यह इंडस्ट्री अब 28 फीसदी टैक्स के दायरे में ही रहेगी। इससे जहां प्लाइवुड खासा महंगा हो जाएगा, वहीं कारोबार पर भी इसका बड़ा विपरीत असर पड़ेगा। प्रदेश में प्लाइवुड का बड़ा कारोबार है।
विज्ञापन
विज्ञापन
goods & service tax effect on Plywood, Cloth and Science Instruments Industry
GST
यमुनानगर में इसकी सबसे ज्यादा करीब 350 इकाइयां हैं और इसका सालाना टर्नओवर 3400 करोड़ से अधिक है। यहां पापुलर और सफेदा की लकड़ी से प्लाइवुड तैयार की जाती है और इसकी सप्लाई विभिन्न शहरों व राज्यों में की जाती है। अब तक यह इंडस्ट्री एक्साइज व वैट के दायरे में आती थी, लेकिन जीएसटी में प्लाइवुड को 28 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है।

 
विज्ञापन
goods & service tax effect on Plywood, Cloth and Science Instruments Industry
जीएसटी ‌‌ब‌िल
इसके खिलाफ हरियाणा प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने जीएसटी काउंसिल में अपील दायर की थी। इसमें एसोसिएशन ने मांग रखी थी कि प्लाइवुड पर 28 फीसदी टैक्स तर्कसंगत नहीं है। उनकी मांगी थी कि जीएसटी काउंसिल इस पर पुनर्विचार करे और इसे 18 फीसदी के दायरे में ले आए, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने एसोसिएशन की इस अपील को नामंजूर कर दिया है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed