पीएफ को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल, बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है पढ़ने के लिए क्लिक करें।
होमगार्ड जवानों का अब जल्द ही प्रोविडेंट फंड कटेगा। ईपीएफओ ने पंजाब पुलिस विभाग को होमगार्ड वॉलंटियरों को पीएफ सुविधा देने की हिदायत दी है। ईपीएफओ के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वी. रंगनाथ व उनकी टीम ने मामला संज्ञान में आने पर जांच-पड़ताल की। इंक्वायरी में ईपीएफ एंड एमपी एक्ट-1952 की धारा-7ए के तहत पुलिस विभाग का अंग बने होमगार्ड वॉलंटियरों को प्रोविडेंट फंड मिलना कानूनन सही पाया।
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- फोटो : अमर उजाला
इसके बाद ईपीएफओ पंजाब होमगार्ड के डायरेक्टर और सिविल डिफेंस विभाग सहित सेक्रेटरी, अर्बन विंग, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन मनोज कुमार को ऑर्डर की कॉपी भेजी है। रीजनल पीएफ कमिश्नर ने इंक्वायरी में स्पष्ट किया है कि होमगार्ड जवानों को पीएफ सुविधा का लाभ मिलना कानूनन सही है। हालांकि, पंजाब पुलिस विभाग ने बीते समय इस पर कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन ईपीएफओ ने इन आपत्तियों पर ध्यान आकृष्ट किया तो सभी आपत्तियां निराधार पाईं। इसके बाद पंजाब पुलिस, होमगार्ड के डायरेक्टर को दोबारा नोटिस भेजा गया।
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यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15 हजार रुपये है तो पीएफ एक्ट के तहत अनिवार्य तौर पर 12 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से कटता है। इसके साथ ही 12 प्रतिशत ही नियोक्ता को भी उसके पीएफ अकाउंट में जमा कराना होता ह, लेकिन पंजाब पुलिस के हजारों होमगार्ड जवानों की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी करीब 1500 होमगार्ड जवान कार्यरत हैं, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने उनका पीएफ कोड जनरेट नहीं करवाया है। मासिक वेतन 15 हजार रुपये से अधिक होने पर किसी भी विभाग, संस्थान और उसके कर्मचारियों की एकमत स्वेच्छा पर निर्भर होता है कि वह प्रोविडेंट फंड सुविधा का लाभ लेना चाहता है या नहीं।
सीजीआईटी जाने की तैयारी में पंजाब पुलिस
ईपीएफओ के जवानों के पीएफ के बारे में हिदायत देने और फिर कानून टाइम बाउंड नोटिस देने के चलते पंजाब पुलिस विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-कम लेबरर कोर्ट, सीजीआईटी जाने की तैयारी में है ताकि मामले को कानूनी दावपेंच में उलझाया जा सके, लेकिन ईपीएफओ ने मामले की तह तक पड़ताल करने के बाद होमगार्ड जवानों को पीएफ सुविधा का लाभ दिए जाने के ऑर्डर जारी किए हैं।