लेडी प्रिंसिपल को 4 गोली मारने के बाद भी उस स्टूडेंट का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। क्या इसका गुनाहगार पिता भी है?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हत्यारोपी छात्र शिवांश के पिता रणजीत उर्फ संजय की वीरवार को कोर्ट में बेल नहीं हो पाई। प्रिंसिपल के परिजनों की ओर से बेल रुकवाने के लिए दो वकील व एक सरकारी वकील सीजेएम सुनील जिंदल की कोर्ट में पेश हुए।
अब बेल के लिए सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी। पीड़ित पक्ष के वकीलों की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि शिवांश के पिता ने अपने घर में लोडेड रिवॉल्वर रखी थी, जो घोर लापरवाही है। इसके अलावा यदि इन्हें जमानत दी गई तो वे पुलिस जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
वकीलों की ओर से यह दलील भी दी गई कि अभी तो प्रिंसिपल रितु छाबड़ा की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है। इसके अलावा शिवांश के पिता द्वारा एक शादी समारोह में रिवॉल्वर से हवाई फायर करने का भी जिक्र किया गया। जज ने दोनों पक्षों को करीब आधे घंटे तक सुना। इसके बाद उन्होंने डिसीजन पेंडिंग रख दिया। शाम को कोर्ट ने बेल खारिज करने का फैसला सुनाया।
उल्लेखनीय है कि लोअर कोर्ट से रणजीत की बेल खारिज होने के बाद अब उनके वकील सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। शिवांश के पिता के वकील सतेंद्र पाल ढांडा ने बताया कि वे सोमवार को सेशन कोर्ट में बेल के लिए अपील करेंगे।