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अरब देश और मलेशिया जाने के लिए नियमों में किया गया बड़ा बदलाव, देखिए

Sat, 01 Jul 2017 09:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला(पंजाब) Updated Sat, 01 Jul 2017 09:14 AM IST
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कॉलेज के स्टूडेंट्स
अगर आप अरब देश और मलेशिया जाने की सोच रहे हैं तो केंद्र सरकार द्वारा जारी ये आवश्यक दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें, वरना बहुत पछताएंगे।


 
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कॉलेज के स्टूडेंट्स
दरअसल, अरब देशों या मलेशिया में काम करने के लिए कानूनी तौर पर जाने के इच्छुक लोगों को सावधान रहना होगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक ऐसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा व ऐसे देशों में मिलने वाले काम बारे पूरी जानकारी लेकर ध्यान के साथ ही जाए।
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कैंपस, एडमिशन - फोटो : फाइल फोटो
मिली जानकारी के मुताबिक भारत से 70 फीसदी लोग अरब देशों में या मलेशिया में जाकर काम करते हैं, जिनमें भवन निर्माण कर्मी, घरेलू नौकर, ड्राइवर, तकनीकी कर्मचारी या खेतों और म्युनिसिपैलटी में काम करने वाले इन लोगों को ब्लू कलर वर्कर कहा जाता है। इन कर्मचारियों में कुछ पूरी तरह से अपने काम में माहिर होतेहैं, जबकि कुछ केवल मजदूरी ही करते हैं।

 
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डीसी कुमार अमित ने कहा कि इन देशों में अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। भारतीय हाई कमीशन को अब भारतीय कर्मचारियों को मजदूरी न देने, पासपोर्ट रोक लेने, स्थानीय पुलिस द्वारा झूठे मामलों में फंसा देने, बुरा व्यवहार होने, कंपनियों के बंद हो जाने और अधिक घंटे काम लेने की शिकायतें मिल रही हैं। जिस कारण केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

 
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परीक्षा केंद्र
साथ ही प्रशासन ने जिले में बिना लाइसेंस काम कर रहे ट्रेवल एजेंटों व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सख्त चेतावनी दी है। उन्हें कहा गया है कि अगर वे पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं हैं और बिना लाइसेंस काम कर रहे हैं तो सावधान रहें। साथ ही तुरंत लाइसेंस लें, नहीं तो पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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