आपके पासपोर्ट से जुड़े एक खास नियम के बारे में पता चला है, जिसके बार में शायद ही लोगों को पता है। देखिए ये जानकारी आपके बड़े काम की है।
दरअसल, अगर आप पासपोर्ट री-इश्यू कराना चाहता है तो उसके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नही है। फार्म भरकर अपना पुराना पासपोर्ट, पासपोर्ट कार्यालय में जमा कराएं, तय समय में पासपोर्ट रीन्यू होकर घर पहुंच जाएगा। अगर पासपोर्ट में दर्ज नाम या पते में कोई बदलाव कराना है तो आधार कार्ड देना होगा।
कृष्णकुमार, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बताते हैं कि विदेश मंत्रालय ने साल 2017 की शुरुआत में नया पासपोर्ट बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। लेकिन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कुछ लोग अभी भी इस आदेश से अनजान हैं। इसलिए एजेंट इसका फायदा उठा लेते हैं और नुकसान होता है।
अधिकारी ने बताया कि अमृतसर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, अमृतसर और तरनतारन 6 जिले के लोग पासपोर्ट बनवाने आते हैं, लेकिन देखने में आया कि उन्हें आधार कार्ड को लेकर जानकारी ही नहीं है। इसलिए ऑफिस की तरफ से इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है।
इसके अलावा जान लीजिए कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ डोक्यूमेंट चाहिएं और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। प्रोसेस शुरू होगा, 3 दिन में अप्वाइंटमेंट और 7 दिन में पासपोर्ट हाथ में होगा। तीन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी शामिल हैं। इसके अलावा फॉर्मैट एनेक्सचर-1 के साथ एक ऐफिडेविट (नागरिकता की घोषणा, फैमिली डिटेल्स और किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना) है।